मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना एवं मुख्यमंत्री विशेष अनुग्रह योजना [ Mukhyamantri covid 19 anukampa niyukti yojana]

 मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना एवं मुख्यमंत्री विशेष अनुग्रह योजना हुई लॉन्च,

Mukhyamantri covid 19 anukampa niyukti yojana,मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना एवं मुख्यमंत्री विशेष अनुग्रह योजना हुई लॉन्च,


 जानिए इनके महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना एवं मुख्यमंत्री विशेष अनुग्रह योजना का लाभ कौन व्यक्ति ले सकता है तथा किस व्यक्ति को क्या लाभ प्राप्त होगा,


 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 17 मई 2021 को कोविड-19 महामारी से मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से दो महत्वपूर्ण योजनाओं को लॉन्च किया है, इन योजनाओं का नाम मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना [ Mukhyamantri covid 19 anukampa niyukti yojana ]एवं मुख्यमंत्री विशेष अनुग्रह योजना [mukhyamantri Vishes anugraha yojana] रखा  गया है,


मुख्यमंत्री अनुकंपा नियुक्ति योजना एवं मुख्यमंत्री विशेष अनुग्रह योजना ,मध्य प्रदेश के उन कर्मचारियों के परिवारों को लाभ देने के लिए लांच की गई है जिन्होंने कोरोनावायरस के कारण अपने प्राण गवाएं हैं,


 मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना में न केवल स्थाई शासकीय कर्मचारियों के परिवार जनों को  लाभ दिया गया है बल्कि दैनिक वेतन भोगी ,संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों ,तदर्थ संविदा कलेक्टर पर नियुक्त सेवक भी पात्र होंगे,

मुख्यमंत्री विशेष अनुग्रह योजना के तहत कर्मचारी के परिवार के पात्र दावेदार को ₹500000 की अनुग्रह राशि भी दी ,जाएगी यह योजना 1 मार्च 2021 से लागू मानी जाएगी,


मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कोरोना अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत मृतक कर्मचारी के परिवार में से किसी एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी तथा यह अनुकंपा नियुक्ति तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर होगी,

 मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना एवं मुख्यमंत्री विशेष अनुग्रह योजना के पात्र केवल उसी परिवार के  व्यक्ति होंगे जिस परिवार के कर्मचारी ,जो 1 मार्च 2021 के बाद कोरोनावायरस से संक्रमित हुए हो तथा 60 दिन के भीतर उनकी मृत्यु हो गई हो,

 इस योजना में एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा पूर्व से संचालित कोरोना योद्धा योजना के तहत जिन व्यक्तियों को लाभ मिला है या जो व्यक्ति कोरोना योद्धा योजना के तहत लाभार्थी है ,उन्हें इन योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा.

read also- प्रमुख सरकारी योजनाएं

Previous
Next Post »